बिना लाइसेंस चल रहे होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट पर होगी कार्रवाई:डी एम


सचिन कटियार/पारदर्शी विकास न्यूज़ फर्रुखाबाद l फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में जनपद में बिना सराय एक्ट 1867 में लाइसेंस प्राप्त किए संचालित होटल,गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल, धर्मशाला, रेस्टोरेंट आदि के संबंध में बैठक ली गई।
बैठक में उक्त इकाइयों से जुड़ी सूचना से सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा अद्यतन स्तिथि से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया
बैठक में जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जनपद में सराय एक्ट में पंजीकृत इकाई के संबंध में जिला पर्यटन सूचना अधिकारी ने अवगत कराया कि मात्र 2 इकाई का पंजीकरण है एवं अन्य इकाई बगैर लाइसेंस प्राप्त किए अवैध रूप से संचालित हो रही है, जिसपर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए सभी इकाई को चिन्हित कर नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया।
बैठक में अपरजिलाधिकारी(वि0/रा0) द्वारा बताया गया कि पूर्व में कई इकाइयों को नोटिस भेजा गया था जिसपर जिलाधिकारी का निर्देश हुआ कि नए सिरे से सभी को नोटिस दिया जाए तथा कार्यवाही न कराने वाली इकाई के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाए। जिलाधिकारी ने जिला पर्यटन सूचना अधिकारी को निर्देशित किया कि तत्काल एक नोटिस का फॉर्मेट बना लिया जाए एवं उक्त प्रारूप पर सभी संबंधित विभागों की ओर से जारी होने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र का उल्लेख करते हुई संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस निर्गत की जाए,बगैर सराय एक्ट में लाइसेंस प्राप्त किए इकाइयों को भविष्य में संचलित किए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाए।

बैठक में उपस्थित मुख्य अग्निशमन अधिकारी को जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि अपनी ओर से सभी संबंधित इकाई की सूची बना ली जाए और अग्नि सुरक्षा से संबंधित आवश्यक कार्यवाही जाए। बैठक में अपरजिलाधिकारी(वि0/रा0) सुभाष चंद प्रजापति, अपरजिलाधिकारी(न्यायिक) दिनेश कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार,मुख्य अग्निशमन अधिकारी वीके त्रिपाठी, जिला पर्यटन सूचना अधिकारी डा0 एम0 मकबूल, एसडीएम सदर रजनीकांत आदि अधिकारी उपस्थित रहें।

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