संजीव भारती\पारदर्शी विकास न्यूज़ अमेठी। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को श्रम विभाग की संत रविदास शिक्षा योजना से लाभान्वित करने के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। मनरेगा में 90दिन काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा।पंजीकृत श्रमिकों से आनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।
सहायक श्रमायुक्त गोविन्द यादव ने बताया कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न कार्याे में लगे निर्माण श्रमिकों के हितार्थ कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत ऐसे सभी निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष की हो और पिछले 12 माहों में 90 दिवस का निर्माण कार्य/मनरेगा कार्य किया हो पंजीयन के पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि पंजीयन हेतु सम्बन्धित श्रमिक अपनी फोटो, आधार, बैंक पासबुक, स्वयं का घोषणा पत्र व परिवार विवरण लेकर निकटतम जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से अथवा बोर्ड की वेबसाइट www.upbocw.in पर 03 वर्ष हेतु निर्धारित शुल्क रू0 80 (20 रू0 पंजीयन शुल्क, 60 रू0 अंशदान) जमा कर अपना पंजीकरण करा सकते है। उन्होंने बताया वर्तमान में संचालित संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक परिवार के अधिकतम 02 बच्चों के शिक्षा प्रोत्साहन के लिए एक मुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है जिसके तहत कक्षा-1 से 12 तक रू0 2000 से रू0 3000 एवं स्नातक/आई0टी0आई0/पॉलीटेक्निक हेतु रू0 12000 तथा स्नातकोत्तर हेतु रू0 24000, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स हेतु रू0 60000, मेडिकल डिग्री कोर्स हेतु शुल्क का शत्-प्रतिशत प्रतिपूर्ति एवं अनुसंधान हेतु रू0 100000 की सहायता प्रदान की जाती है। इस क्रम में उन्होंने बताया कि कक्षा-9, 10, 11, 12 के उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को एक बार साइकिल पर सब्सिडी दी जाती है, इसके अतिरिक्त हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट में 70 प्रतिशत अंक पाने वाले बालक को रू0 5000 एवं बालिकाओं को रू0 8000 एवं स्नातक व स्नातकोत्तर में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले बालक को रू0 10000 एवं बालिकाओं को रू0 12000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि उक्त योजना के तहत आवेदन पंजीकरण के 01 वर्ष उपरान्त ऑनलाइन पोर्टल पर किया जायेगा तथा आवेदन के साथ उत्तीर्ण कक्षा का अंक प्रमाण पत्र, कक्षा में प्रवेश सम्बन्धी शुल्क रसीद, स्वघोषणा पत्र, 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र, अध्ययनरत होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति आवेदन के साथ ऑनलाइन संलग्न की जायेगी। उन्होंने बताया कि योजना से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए उपरोक्त बोर्ड की वेबसाइट अथवा जनपद के सहायक श्रमायुक्त ब्लॉक परिसर गौरीगंज के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।