जगनायक प्रधान /पारदर्शी विकास न्यूज़ कानपुर।वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और शासन में कमियों को दूर करने के उद्देश्य से पेश किया गया था। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है ताकि वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में मुद्दों और चुनौतियों का निवारण किया जा सके।
विधेयक के प्रमुख उद्देश्य
- वक्फ बोर्डों की दक्षता में वृद्धि: पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और अधिनियम का नाम बदलने जैसे परिवर्तनों को पेश करना।
- वक्फ की परिभाषाओं को अद्यतन करना: वक्फ की परिभाषाओं को अद्यतन करना ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में स्पष्टता और समावेशिता सुनिश्चित की जा सके।
- पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार: पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना।
- वक्फ अभिलेखों के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाना: वक्फ अभिलेखों के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार किया जा सके।
विधेयक के विशिष्ट पहलू
- संयुक्त समिति का गठन: 09 अगस्त, 2024 को संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनाए गए अलग-अलग प्रस्तावों के माध्यम से विधेयक को एक संयुक्त समिति को भेजा गया था।
- ज्ञापन आमंत्रित करना: समिति ने विधेयक के प्रावधानों पर आम जनता और विशेषज्ञों/हितधारकों से विचार प्राप्त करने के लिए ज्ञापन आमंत्रित करने का निर्णय लिया था।
- बैठकों का आयोजन: पहली बैठक 22 अगस्त, 2024 को हुई और बैठकों के दौरान जिन प्रमुख संगठनों/हितधारकों से परामर्श किया गया, वे थे ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, मुंबई, नागरिक अधिकारों के भारतीय मुस्लिम, नई दिल्ली आदि।
मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025
मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025 का प्राथमिक उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त करना है, जो एक औपनिवेशिक युग का कानून है और आधुनिक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए पुराना और अपर्याप्त हो गया है।